भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 5 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट के शुल्क माफ कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू हो गई है और एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग छह करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नामांकन के लिए केवल बुनियादी जनसांख्यिकीय विवरण, जैसे नाम, तस्वीर, जन्मतिथि, लिंग और पता, की आवश्यकता होती है। विकासात्मक कारकों के कारण उंगलियों के निशान या आँखों की पुतलियों के स्कैन जैसे बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते। मौजूदा नियमों के अनुसार, पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, जिसमें उंगलियों के निशान, आँखों की पुतलियों और अपडेट की गई तस्वीरों का विवरण शामिल है, बच्चे के पाँच साल का होने पर आवश्यक होता है।
